क्या तलाक के लिये पति-पत्नी को अलग-अलग रहना जरूरी है
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए एक वर्ष का पृथक्करण आवश्यक है। कानूनन अलग रहने का अर्थ केवल अलग निवास नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः खत्म होना है। यदि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दाम्पत्य जीवन समाप्त हो चुका है, तो आपसी सहमति से तलाक का वाद दाखिल किया जा सकता है।

